राजस्थान सरपंच चुनाव 2026: योग्यता, नामांकन दस्तावेज, जमानत राशि, खर्च सीमा और जरूरी नियम

Rajasthan Sarpanch Election 2026: राजस्थान में सरपंच चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए नामांकन से पहले नियमों की सही जानकारी होना जरूरी है। सरपंच पद के लिए केवल नामांकन फॉर्म भरना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उम्मीदवार को निर्धारित दस्तावेज, जमानत राशि और चुनाव से जुड़े अन्य नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है।

सरपंच चुनाव के नियमों को लेकर गांवों में कई तरह की बातें चलती रहती हैं। जैसे कितने प्रस्तावक चाहिए, कितनी जमानत राशि जमा करनी होगी, कितने वोट नहीं मिलने पर जमानत जब्त होगी, चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं और कम वोट मिलने पर क्या जुर्माना लगता है। इसलिए इस लेख में इन सभी जरूरी बातों को आसान भाषा में समझते हैं।

राजस्थान सरपंच चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए?

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सरपंच वही व्यक्ति बन सकता है जो पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। सरपंच का चुनाव पूरी ग्राम पंचायत/पंचायत सर्किल के मतदाताओं द्वारा किया जाता है।

उम्मीदवार का नाम संबंधित मतदाता सूची में होना और कानून में निर्धारित योग्यताओं को पूरा करना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार किसी ऐसी वैधानिक अयोग्यता के अंतर्गत नहीं होना चाहिए जिसके कारण वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाए।

क्या सरपंच चुनाव के लिए 10वीं पास होना जरूरी है?

सरपंच चुनाव को लेकर अक्सर 8वीं, 10वीं या अन्य शैक्षणिक योग्यता की बात कही जाती है। राजस्थान में पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्तों में बदलाव किए जा चुके हैं। 2019 के पंचायत चुनाव में सरकार ने सरपंच पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त समाप्त कर दी थी।

इसलिए केवल पुरानी जानकारी के आधार पर 10वीं पास को अनिवार्य मानना सही नहीं होगा। 2026 के चुनाव में नामांकन के समय RO/निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ताजा निर्देश को ही अंतिम माना जाना चाहिए।

सरपंच चुनाव के नामांकन में कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?

नामांकन के समय उम्मीदवार को निर्धारित फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। सामान्य तौर पर ये दस्तावेज काम आते हैं:

  1. नामांकन फॉर्म – Form IV
  2. घोषणा पत्र – Form IV-D
  3. आधार कार्ड की कॉपी
  4. वोटर ID की कॉपी
  5. मतदाता सूची में अपना नाम और क्रमांक
  6. उम्र का प्रमाण जैसे जन्म प्रमाण-पत्र या उपलब्ध वैध दस्तावेज
  7. पासपोर्ट साइज फोटो
  8. आरक्षित सीट होने पर संबंधित जाति प्रमाण-पत्र
  9. जमानत राशि
  10. प्रस्तावकों से संबंधित मतदाता सूची की जानकारी
  11. प्रस्तावकों के वोटर क्रमांक
  12. आवश्यक हस्ताक्षर
  13. RO द्वारा मांगा गया घोषणा/शपथ-पत्र
  14. दस्तावेजों की 2-3 फोटो कॉपी
  15. सभी Original Documents

नामांकन के समय कौन सा दस्तावेज किस प्रारूप में लगेगा, इसकी अंतिम जानकारी संबंधित Returning Officer (RO) की अधिसूचना और निर्धारित नामांकन फॉर्म से ही लेनी चाहिए।

सरपंच चुनाव की जमानत राशि कितनी है?

राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियमों के Rule 56 के अनुसार सरपंच पद के लिए जमानत राशि सामान्य उम्मीदवार के लिए ₹500 और महिला तथा SC/ST/OBC उम्मीदवार के लिए ₹250 है।

इसका मतलब:

  • सामान्य पुरुष उम्मीदवार – ₹500
  • महिला उम्मीदवार – ₹250
  • SC/ST/OBC उम्मीदवार – ₹250

नामांकन वैध होने के लिए निर्धारित जमानत राशि जमा करना जरूरी है।

कितने वोट नहीं मिलने पर जमानत राशि जब्त होगी?

यहां एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है।

सरपंच चुनाव में ऐसा नियम नहीं है कि 100 वोट से कम मिलने पर सीधे ₹50,000 का जुर्माना लगेगा। दरअसल ये एक फेसबुक यूजर ने फर्जी न्यूज फैला दी थी। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है।

मौजूदा उपलब्ध नियम के अनुसार जो उम्मीदवार निर्वाचित नहीं होता और कुल वैध मतों का कम से कम 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाता, उसकी जमानत राशि जब्त हो सकती है।

उदाहरण के लिए अगर किसी पंचायत में कुल 600 वैध वोट पड़े हैं, तो 1/6 के हिसाब से 100 वोट होते हैं। ऐसी स्थिति में 100 से कम वैध वोट मिलने पर जमानत जब्त होने का नियम लागू हो सकता है।

लेकिन अगर कुल वैध वोट 600 नहीं हैं तो जरूरी वोटों की संख्या भी 100 नहीं होगी।

क्या 100 वोट से कम आने पर ₹50,000 जुर्माना लगेगा?

राजस्‍थान हाई कोर्ट ने आदेश द‍िया है क‍ि सरपंची चुनाव में यद‍ि प्रत्‍याशी को 100 वोट नहीं म‍िलते, तो उसे छह महीने की जेल और 50 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। इसे दैन‍िक जागरण का फ्रंट पेज मानकर कई सोशल मीड‍िया यूजर्स शेयर कर रहे हैं।

विश्वास न्यूज ने व‍िस्‍तार से इस पोस्ट की जांच की। हमारी जांच में पता चला कि न तो वायरल फ्रंट पेज दैन‍िक जागरण का और न ही राजस्‍थान हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर ऐसा कोई फैसला द‍िया है, जैसा क‍ि वायरल पोस्‍ट में दावा क‍िया गया है। हमारी जांच में वायरल पोस्‍ट फर्जी साब‍ित हुई। इस पेज को एआई की मदद से झूठ फैलाने के मकसद से तैयार किया गया है।

सरपंच चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं?

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की चुनावी खर्च सीमा में बदलाव किया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम चुनाव खर्च सीमा ₹1 लाख कर दी गई है, जबकि पहले यह सीमा ₹50,000 थी।

यानी 2026 के चुनावों को लेकर पुरानी ₹50,000 खर्च सीमा की जानकारी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्च का हिसाब निर्धारित तरीके से रखना चाहिए और आयोग/RO द्वारा मांगे जाने पर संबंधित विवरण प्रस्तुत करना पड़ सकता है।

चुनाव प्रचार में किन बातों का ध्यान रखें?

चुनाव खर्च की सीमा के अलावा प्रचार से संबंधित नियमों का पालन करना भी जरूरी है।

उपलब्ध नए नियमों के अनुसार पंचायती राज चुनावों में प्रचार के दौरान कुछ वाहनों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक बस, ट्रक, मिनी बस, वैन तथा ऊंट/बैलगाड़ी जैसे पशु-चालित वाहनों के उपयोग पर रोक से संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं।

इसलिए उम्मीदवार को प्रचार शुरू करने से पहले अपने क्षेत्र के RO और निर्वाचन आयोग के ताजा निर्देश जरूर देख लेने चाहिए।

प्रस्तावक के लिए जरूरी बातें

सरपंच पद के नामांकन में प्रस्तावक से जुड़ी जानकारी भी पहले से तैयार रखना फायदेमंद रहेगा।

आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:

  • प्रस्तावक संबंधित ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए।
  • प्रस्तावक की मतदाता सूची में सही जानकारी होनी चाहिए।
  • प्रस्तावक का वोटर क्रमांक पहले से नोट करके रखें।
  • नामांकन फॉर्म में मांगी गई प्रस्तावक संबंधी जानकारी सही भरें।
  • प्रस्तावक के हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर करवाएं।
  • एक से अधिक प्रस्तावकों की जरूरत होने पर सभी की जानकारी पहले से तैयार रखें।

आपके बताए गए 5 प्रस्तावकों के संबंध में अंतिम संख्या उस चुनाव की संबंधित अधिसूचना/RO के निर्देश से ही मिलानी चाहिए। पुराने या दूसरे चुनाव के फॉर्म को देखकर संख्या तय नहीं करनी चाहिए।

आरक्षित सीट पर कौन सा प्रमाण-पत्र लगेगा?

अगर सरपंच का पद किसी आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित है तो उम्मीदवार को संबंधित श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र रखना चाहिए।

विशेष रूप से:

  • SC सीट – संबंधित SC प्रमाण-पत्र
  • ST सीट – संबंधित ST प्रमाण-पत्र
  • OBC सीट – लागू नियमों के अनुसार वैध OBC प्रमाण-पत्र

नामांकन के समय प्रमाण-पत्र का कौन सा प्रारूप स्वीकार किया जाएगा, इसकी जानकारी RO द्वारा जारी निर्देश में देखना जरूरी है।

नामांकन भरने से पहले यह चेकलिस्ट जरूर देखें

नामांकन के लिए घर से निकलने से पहले एक बार यह चेकलिस्ट देख लें:

☑ नामांकन फॉर्म
☑ घोषणा पत्र
☑ आधार कार्ड
☑ वोटर ID
☑ मतदाता सूची का विवरण
☑ उम्र से संबंधित दस्तावेज
☑ पासपोर्ट साइज फोटो
☑ जाति प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो
☑ जमानत राशि
☑ प्रस्तावकों की मतदाता सूची संबंधी जानकारी
☑ प्रस्तावकों के वोटर नंबर
☑ आवश्यक हस्ताक्षर
☑ शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र, यदि RO ने मांगा हो
☑ सभी दस्तावेजों की अतिरिक्त कॉपी
☑ सभी Original Documents

एक जरूरी बात: 

पंचायत चुनाव में नामांकन की तारीख, फॉर्म जमा करने का समय, प्रस्तावकों की संख्या, दस्तावेजों का प्रारूप, आरक्षण और अन्य स्थानीय निर्देश चुनाव की संबंधित अधिसूचना के अनुसार लागू होते हैं।

इसलिए किसी पुराने वीडियो, WhatsApp मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर नामांकन न भरें। अपने क्षेत्र के Returning Officer (RO) द्वारा जारी अंतिम निर्देश और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को ही अंतिम आधार मानें।

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