राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA 2025) से जुड़े परिवारों के लिए बड़ी राहत भरी खबर दी है। अब पात्र परिवार अपने राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी योग्य परिवार को योजना के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा, इसलिए Khadya Suraksha Portal को दोबारा शुरू किया गया है।
खाद्य सुरक्षा में कौन कर सकता है आवेदन?
खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए मुख्यतः दो श्रेणियां शामिल हैं:
1. विवाहिता महिला का नाम जोड़ना
अगर कोई महिला शादी के बाद ससुराल में अपना नाम राशन कार्ड में जुड़वाना चाहती है, तो इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ हैं:
- ससुराल का राशन कार्ड
- मायके के राशन कार्ड से NOC
- विवाह प्रमाण पत्र
- विवाहिता का आधार कार्ड
- राशन कार्ड मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन फॉर्म
2. नवजात शिशु का नाम जोड़ना
नए जन्मे बच्चों का नाम भी अब राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ हैं:
- परिवार का राशन कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- मुखिया की फोटो
- आवेदन फॉर्म
ध्यान रहे, यदि उपरोक्त दस्तावेज़ पूरे नहीं हैं तो नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर जाएं।
- आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी और परिवार के सदस्यों का विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन फॉर्म भरें।
- आवेदन जमा करने के बाद ई-मित्र से रसीद प्राप्त करें।
सरकार का उद्देश्य
सरकार ने गिव-अप अभियान के तहत कई अपात्र परिवारों के नाम सूची से हटाए हैं। अब योग्य परिवारों को शामिल करने के लिए पोर्टल फिर से खोला गया है। इसका मकसद है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार सस्ती दरों पर मिलने वाले राशन के हक से वंचित न रहे।
अगर आपके परिवार का नाम अभी तक NFSA राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है, तो यह आपके लिए अंतिम मौका है। जल्द से जल्द आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं।