राजस्थान सरकार ने आम जनता के लिए एक बड़ी राहत देते हुए खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA Portal 2025) को फिर से शुरू कर दिया है। अब राज्य के पात्र परिवार दोबारा से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने नाम जुड़वाने की प्रक्रिया (Add Name Online) पूरी कर सकते हैं। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह पोर्टल कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए जिनका नाम अभी तक जुड़ा नहीं है, वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें।
NFSA Portal Reopen:
पहले NFSA Form Submission और Objection Clear करने में “Aadhaar API Not Working” की समस्या आ रही थी, लेकिन अब इस तकनीकी समस्या को पूरी तरह हल कर दिया गया है। यानी अब आप आसानी से E-Mitra Portal या official website food.rajasthan.gov.in के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं।
राज्य सरकार ने इस पोर्टल को 26 जनवरी 2025 को पुनः प्रारंभ किया था। तब से अब तक लगभग 69.50 लाख नए पात्र लाभार्थी योजना में जोड़े जा चुके हैं। यह राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है।
“Give Up Abhiyan” बना मिसाल
राजस्थान सरकार द्वारा 1 नवंबर 2024 को शुरू किए गए “Give Up Abhiyan” ने पारदर्शिता और सामाजिक न्याय की दिशा में नई मिसाल कायम की है।
- इस अभियान में 41.95 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया।
- वहीं, 27 लाख लोगों को e-KYC नहीं कराने के कारण स्वतः सूची से हटा दिया गया।
- इससे नए योग्य परिवारों को योजना में जोड़े जाने का अवसर मिला।
अब सरकार ने इस अभियान की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है, ताकि और अधिक पात्र लोग योजना में जुड़ सकें।
Rajasthan NFSA Yojana 2025 Eligibility
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के तहत केवल वही परिवार शामिल किए जाते हैं जो नीचे दी गई श्रेणियों में आते हैं –
Priority Household (PHH):
- ग्रामीण क्षेत्रों के BPL परिवार
- शहरी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले गरीब
- Antyodaya परिवार (AAY)
Antyodaya Anna Yojana (AAY):
- विधवा, वृद्ध, असहाय, दिव्यांग और अत्यंत गरीब परिवार
सामान्य पात्रता:
- राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार का नाम BPL या SECC List में दर्ज होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो।
- Ration Card होना जरूरी है।
आवश्यक दस्तावेज़
अगर आप नया नाम जोड़ना या e-KYC कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए दस्तावेज़ अपने पास रखें:
| दस्तावेज़ का नाम | विवरण |
|---|---|
| Aadhaar Card | परिवार के सभी सदस्यों का आधार अनिवार्य |
| Residence Proof | राजस्थान का निवासी होने का प्रमाण |
| Income Certificate | पात्रता वर्ग की पुष्टि हेतु |
| Old Ration Card | सुधार या नाम जोड़ने के लिए |
| Passport Size Photo | परिवार प्रमुख की |
| Birth Certificate | बच्चों का नाम जोड़ने हेतु |
| Bank Account Details | DBT सुविधा के लिए आवश्यक |
| Mobile Number | OTP Verification और अपडेट के लिए |
Tip: अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो सभी दस्तावेज़ PDF या JPG फॉर्मेट में स्कैन करके तैयार रखें।
How to Add Name in NFSA Online
अगर आप अपने परिवार का नाम खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA Portal Rajasthan) में जोड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- अपने नजदीकी E-Mitra Kendra पर जाएं।
- वहां अपने सभी जरूरी दस्तावेज़ जमा करें।
- ऑपरेटर NFSA Portal पर आपकी डिटेल्स अपलोड करेगा।
- सबमिट करने के बाद आपका आवेदन नंबर प्राप्त करें।
- वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, आपका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ जाएगा।
सरकार की अपील
राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे पात्रता के अनुसार अपना नाम जोड़ें या “Give Up” करें ताकि सच्चे पात्र परिवारों को लाभ मिल सके। यह पहल राज्य में पारदर्शी वितरण प्रणाली (Transparent Food Distribution System) की दिशा में बड़ा कदम है।
निष्कर्ष
Rajasthan NFSA Portal 2025 के फिर से शुरू होने से लाखों पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) का लाभ मिलेगा। अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो देरी न करें — Online Application या E-Mitra Center के माध्यम से तुरंत जुड़वाएं।
याद रखें, यह सुविधा सीमित समय के लिए है, इसलिए 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना आवेदन पूरा करें।