बड़ी खबर: महतारी वंदन योजना से 1.55 लाख महिलाएं अपात्र घोषित, सरकार ने जारी की सूची

छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी ‘महतारी वंदन योजना’ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा कराए गए सामाजिक अंकेक्षण और सघन सत्यापन (Verification) अभियान के बाद प्रदेश भर में 1,55,349 महिलाओं को योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन अपात्र महिलाओं की आधिकारिक सूची जारी करते हुए उन्हें योजना के लाभ से बाहर कर दिया है।

विधानसभा सत्र के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस संबंध में आधिकारिक आंकड़े प्रस्तुत किए। सरकार के इस कड़े कदम के बाद अब इन महिलाओं के खातों में मिलने वाली मासिक वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी गई है।

रायपुर जिला सबसे आगे, इन कारणों से कटे नाम

विभागीय आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि अपात्र महिलाओं की संख्या के मामले में राजधानी रायपुर शीर्ष पर है, जहाँ सबसे ज्यादा 12,043 महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए हैं

जांच के दौरान नाम काटे जाने के मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण सामने आए हैं:

  • हितग्राहियों की मृत्यु: कई मामलों में लाभार्थी महिला की मृत्यु हो जाने के बाद भी योजना का लाभ उठाया जा रहा था।

  • ई-केवाईसी (e-KYC) और बैंक पेंच: बैंक खातों का आधार कार्ड से लिंक न होना या डीबीटी (Direct Benefit Transfer) सक्रिय न होना।

  • नियम व शर्तों का उल्लंघन: परिवार में किसी सदस्य के आयकरदाता (Taxpayer) होने या शासकीय सेवा (प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी) में शामिल होने की जानकारी छुपाना।

  • दस्तावेजों में त्रुटि: आवेदन के समय आयु सीमा या वैवाहिक स्थिति (विवाहित/विधवा/परित्यक्ता) से जुड़े गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

महिलाएं ऐसे चेक करें अंतिम सूची में अपना नाम

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं अपनी पात्रता या आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहती हैं, वे नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकती हैं:

  1. योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर दिए गए “अंतिम सूची” (Final List) या “आवेदन की स्थिति” के विकल्प पर क्लिक करें।

  3. अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा हितग्राही कोड दर्ज करें।

  4. मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी (OTP) को सबमिट करते ही स्क्रीन पर पात्रता की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

पीड़ित महिलाएं यहाँ दर्ज करा सकती हैं दावा-आपत्ति

정 सरकार ने यह भी साफ किया है कि यदि किसी पात्र महिला का नाम तकनीकी गड़बड़ी या गलती से कट गया है, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी महिलाएं अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत सचिवालय या महिला एवं बाल विकास विभाग के ब्लॉक कार्यालय में जाकर उचित दस्तावेजों के साथ दोबारा भौतिक सत्यापन की अपील कर सकती हैं। इसके अलावा पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी दी गई है।

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